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48 घंटे पूर्व 13 अप्रैल की सायंकाल से 15 अप्रैल मतदान समाप्ति तक व 2 मई मतगणना की समाप्ति तक जनपद रायबरेली की समस्त देशी-विदेशी मदिरा, शराब, भांग आदि की दुकाने रहेगी बन्द: डीएम


अब्दुल हमीद epf7न्यूज़

रायबरेली 10 अप्रैल, 2021

जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)/जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र प्रचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन मतदान के दिन शासन के अनुपालन व आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र, शान्तिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु जनपद रायबरेली में मतदान तिथि 15 अप्रैल को मतदान के नियत समय से 48 घंटे पूर्व 13 अप्रैल 2021 की सायंकाल 5 बजे से 15 अप्रैल 2021 मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना 2 मई को मतगणना की समाप्ति तक जनपद रायबरेली की समस्त आबकारी दुकानें (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माण्डलशाप, भांग, ताड़ी एवं एफ0एल0-16/17 की फुटकर बिक्री की दुकाने तथा देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बियर की थोक दुकाने) बन्द रहेगी। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो की मात्रा का न तो संचय करेगा, न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा। उक्त बन्दी का कोई भी प्रतफिल को देय नही होगा। उल्लघंन की स्थिति में अनुज्ञापियों/दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उ0प्र0 अधिनियम 1910 एवं लोक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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