अब्दुल हमीद
Epf7न्यूज़
रायबरेली 22 अप्रैल, 2021
जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव व मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल ने उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8 बजे से प्रत्येक सोमवार प्रातः 7 बजे तक जनपद रायबरेली के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवागमन एवं सव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया गया है तथा अन्य दिनों रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
इस दौरान राज्य एवं राजकीय राजमार्गो पर व्यक्तियों व माल आदि परिवहन प्रतिबन्धित नही रहेगा व्यवस्था में छूट प्रभावी होगी। इसी प्रकार आवश्यक वस्तुओं यथा दवाये, सब्जी, फल, दूध, रसोईगैस आदि को लाने ले जाने तथा इस सब सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के आवागमन पर कोई भी प्रतिबन्ध नही रहेगा। रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी, अर्धसरकारी/कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं से सम्बन्धित निजी क्षेत्र के कार्मिको के आवागमन में छूट रहेगी तथा इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर आने जाने वाले व्यक्तियों को बाधित नहीं किया जायेगा। रेल/बस अथवा फ्लाईट का टिकट यात्रा दिनांक को पास की भांति मान्य होगा। मण्डी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय के अनुसार संचालित होता रहेगा तथा थोक फल सब्जी खरीद, बिक्री आवागमन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगा। पेट्रोल पम्प एवं सीएनजी स्टेशन पूर्वत खुले रहेगें। औद्योगिक कारखाने कोविड-19 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेगें। इसके कार्मियों को रात्रि कालीन शिफ्ट हेतु परिचय पत्र दिखान पर आवागमन की अनुमति दी जायेगी।
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