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अधिकारी पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता व निष्ठा से सम्पन्न कराएं त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021: डीएम


पंचायत चुनाव के सम्पन्न कराने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए एडीएम ई व डीडीओ

नामांकन से लेकर मतदान एवं मतगणना तक किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाए: एडीएम ई
एक प्रत्याशी एक पद के लिए अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत है कर सकता

अब्दुल हमीद
Epf7news

रायबरेली 27 मार्च, 2021
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली वैभव श्रीवास्तव ने निर्देश दिये है कि जनपद रायबरेली की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायत के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों एवं ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल छः माह से अधिक अवशेष हो, को छोडकर विनिर्दिष्ट समय सारिणी निर्गत की गई है। समय सारिणी के अनुसार जनपद में पंचायत चुनाव चक्र- प्रथम चरण में नामांकन का कार्य- 3 अप्रैल से 04 अप्रैल 2021 (पूर्वान्ह 8 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक), नामांकन पत्रों की संवीक्षा का कार्य- 5 अप्रैल से 6 अप्रैल 2021 (पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापसी- 7 अप्रैल (पूर्वान्ह 8 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक), प्रतीक आवंटन- 7 अप्रैल (अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान- 15 अप्रैल (पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह 06 बजे तक) तथा मतगणना 2 मई को (पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक) निर्धारित है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)/जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव व मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल ने निर्देश दिये है कि त्रिस्तरीय पंचायत समान्य निर्वाचन 2021 की सभी व्यवस्थाओं को दुरूस्त रखने के साथ ही दिये जा रहे प्रशिक्षण को भली-भांति लेकर टीम भावना के साथ मतदान को निष्पक्ष, निभीक व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना है। डीएम व सीडीओं के निर्देश पर विकास भवन स्थित महात्मागांधी सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष व जिला विकास अधिकारी शोभनाथ चैरसिया ने अध्यक्षता करते हुए समस्त रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर को निर्देश देते हुए कहा है कि मतदान को निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु विकास खण्डवार आर/एआरओ की तैनाती की गयी है, साथ ही एआरओ को रिजर्व भी रखा गया है जो अपनी देखरेख में सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हुए चुनाव को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराएंगे।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष व जिला विकास अधिकारी ने कहा कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत हेतु विकासखण्ड कार्यालय से नामांकन होंगे, साथ ही ब्लाक पर ही मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। सभी ब्लाकों पर डांेगल नेटवर्क, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था जरूर की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराये जाएं। मौजूद समस्त उपजिलाधिकारियों, एआरओ आदि अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य चुनाव में एक-एक वोट अति महत्वपूर्ण है इसलिए नामांकन से लेकर मतदान एवं मतगणना तक किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, आदि अधिकारियों तथा सम्बन्धित एआरओ को आपसी सामंजस्य बनाकर पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिये। चुनाव के दौरान आरक्षण का अनुपालन जरूरी है, सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया सम्बन्धी बुकलेट निर्देश पुस्तिका 2021 का विधिवत् अध्ययन कर लें और यदि कहीं कोई कमी हो तो उसे समय से सुधार लें। नाॅमिनेशन लेते समय भली प्रकार से चैक कर लें, एक प्रत्याशी एक पद के लिए अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एआरओ नामांकन के दौरान ब्लाक पर अवश्य मौजूद रहें, वोटिंग के दौरान वोटरों की पहचान भली प्रकार से की जाये, उनकी सघन चैकिंग भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा बीडीसी का प्रमाणपत्र अवश्य साथ लाएं, कोई भी वोटर, अन्य व्यक्ति मोबाइल, अनावश्यक वस्तु लेकर प्रांगण में प्रवेश नहीं करेगा। फर्जी वोटिंग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। एक व्यक्ति एक से अधिक प्रत्याशियों को प्रस्तावक, अनुमोदक हो सकता है। सम्पूर्ण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि सदस्य ग्राम पंचायत का नाम निदेशन का मूल्य 150 व जमानत धनराशि 500 एवं अधिकतम व्यय सीमा 10,000 है। प्रधान ग्राम पंचायत का नाम निदेशन का मूल्य 300 व जमानत धनराशि 2000 एवं अधिकतम व्यय सीमा 75,0000, सदस्य जिला पंचायत का नाम निदेशन का मूल्य 300 व जमानत धनराशि 2000 एवं अधिकतम व्यय सीमा 75,000 तथा सदस्य जिला पंचायत का नाम निदेशन का मूल्य 500 व जमानत धनराशि 4000 एवं अधिकतम व्यय सीमा 1,50,000 रूपये निर्धारित की गई है। यदि उम्मिदवार अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र का मूल्य तथा जमानत की धनराशि आधी जमा करनी होगी।
जनपद के 18 विकासखण्डों में चुनाव सकुशल सम्पन्न कराया जाएगा जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। हर विकासखण्ड स्तर पर थानाध्यक्ष, उपनिरीक्षक व महिला कान्सटेबल सहित आरक्षी तैनात रहेंगे। इसलिए अलावा अतिरिक्त सुरक्षा भी उपलब्ध रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना से निबटा जा सके। चुनाव में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। बैठक में अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में समाज कल्याण अधिकारी वैभव त्रिपाठी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) राज कुमार शुक्ला, एनआईसी के प्रभात द्विवेदी आदि ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर समस्त एसडीएम, बीडीओं, एआरओ आदि सहित उपनिदेशक सूचना प्रमोद कुमार उपस्थित थे।

ब्यूरो अरशद अली

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