अब्दुल हमीद
रायबरेली
जनपद न्यायालय, षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश रायबरेली के आदेश के क्रम में वाद संख्या 93/17, सम्बन्धित मु0अ0सं0 575/15 धरा 147, 148, 323, 504 व 506 भादवि थाना डलमऊ में 8 अभियुक्त अमर सिंह पुत्र धुन्नी सिंह निवासी शिवमंगल सिंह माहू थाना खीरो रायबरेली, उमेश सिंह पुत्र माताबक्श सिंह निवासी सहजौरा थाना गुरूबक्शगंज रायबरेली, यादवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र पुत्तू सिंह पुत्र सी0बी0 सिंह निवासी बजरंग नगर थाना खीरो रायबरेली, सभाजीत सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासी सिविल लाइन कोतवाली नगर रायबरेली, दिनेश प्रताप सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासी सिविल लाइन रायबरेली, रामसूघर पुत्र शिव बहादुर सिंह, दीपक सिंह पुत्र राम सुधा सिंह व पंकज सिंह पुत्र रामलखन सिंह निवासी खैरहना थाना फुरसतगंज अमेठी के विरूद्ध धारा 82 दप्रसं की आदेशिका तामील होने के बाद भी अभियुक्तगण के मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 82 दप्रसं की उद्घोषणा की जा रही है।
यह जानकारी पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव से भी 8 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 82 दप्रसं की उद्घोषणा के सम्बन्ध अनुरोध किया गया है।
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