रायबरेली में पटाखों की दुकानों के लिए 4 स्थान तय, लॉटरी से होगा आवंटन
टीन शेड में ही लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें, दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी अनिवार्य
रायबरेली, 2 नवंबर 2026। दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री से होने वाली आगजनी और हादसों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाई जाएंगी। इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पटाखों की बिक्री, भंडारण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी सिटी मजिस्ट्रेट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उप जिलाधिकारियों को सौंपी गई है।
टीन शेड में ही लगेंगी दुकानें
प्रशासन के अनुसार पटाखों की अस्थायी दुकानों में टेंट, कनात या कपड़े का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। दुकानें केवल टीन शेड में ही लगाई जाएंगी। प्रत्येक दो दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। नाबालिग बच्चों को दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
हर दुकान पर 200 लीटर पानी और अग्निशामक अनिवार्य
आगजनी की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक दुकान पर कम से कम 200 लीटर पानी, अग्निशामक यंत्र और बालू से भरी बाल्टियां रखना अनिवार्य होगा। अस्थायी दुकानों को विद्युत कनेक्शन भी नहीं दिया जाएगा।
इन 4 स्थानों पर लगेंगी पटाखों की दुकानें
जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों के लिए चार स्थान निर्धारित किए हैं—
- जीआईसी द्वितीय मैदान
- विद्युत विभाग का मैदान, गोरा बाजार
- आईटीआई का खुला मैदान (राजीव गांधी स्टेडियम)
- गाढ़ी मुतवल्ली, मुंशीगंज बाईपास के किनारे
ग्रामीण क्षेत्रों
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